शादी में नही बुलाए जाने से नाराज युवक ने कर दी मासूम की हत्या जघन्य अपराध का भालूमाड़ा पुलिस नें किया खुलासा publicpravakta.com


शादी में नही बुलाए जाने से नाराज युवक ने कर दी मासूम की हत्या 


जघन्य अपराध का भालूमाड़ा पुलिस नें किया खुलासा 


शादी में नही बुलाए जाने से एक युवक  इतना नाराज हुआ की उसने शादी में शामिल होने आए एक 5 वर्ष के माशूम बच्चे के अपहरण और फिर उसकी नृसंश हत्या की साजिश रच डाली मामला अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा का है । 

                                                     इस घटना ने सभ्य समाज मे एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। समाज के अंदर मनुष्य के रूप में ऐसे भेड़िये मौजूद है जो एक छोटी सी बात पर किसी मासूम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकते है? उसकी हत्या कर सकते है ? ऐसा सोच कर भी रूह कांप जाती है ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग एक सभ्य समाज के लिए बड़ा खतरा है  ... इस मामले में भालूमाड़ा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है... लेकिन मन ससंकित है कि क्या खतरा टल गया है... ?


भालूमाड़ा :- थाना भालूमाड़ा की टीम द्वारा अपराध क्र. 193/25 धारा 137(2),140(1),103,238 बीएनएस का प्रकरण फरियादी रामकलेश पिता स्व. दादूराम कोल निवासी तुलरा के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर 05 साल के मासूम अनुराग कोल के गुमने के संबंध में रिपोर्ट किया था जिसे तलाश हेतु हर संबंध प्रयास किये जाने पर पाया गया कि  दिनांक 08/05/2025 को शादी में निमंत्रण ना देने से नाराज आरोपी नें 05 साल के नाबालिक बालक अनुराग कोल का अपहरण कर हत्या कर दो दिन तक अपने घर के पास छिपाकर रखना फिर फंसने के डर  से रात्रि में घर ले जाकर पास के जंगल के गड्डे में डाल देने की घटना पर क्षेत्र में काफी सन्सनी और आम नागरिकों में काफ़ी रोष व्याप्त हुआ था जिस पर वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्ग दर्शन पर टीम बनाकर लगातार प्रयास करने पर प्रकरण का आरोपी सरजू कोल पिता स्व. संतलाल कोल उम्र 41 साल निवासी हनुमान दफाई वार्ड न 16  भालूमाड़ा द्वारा शादी में ना बुलाये जाने व निमंत्रण ना देने से नाराज होकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया था काफ़ी प्रयास के बाद गहनता से शादी में आये मेहमानों और संदेहियों से लगातार पूछताछ कर परिस्थिति जनसक्ष्य व भौतिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी अपना जुर्म स्वीकार कर पश्चाताप कर रहा है दिनांक 03.06.2025 को आरोपी सरजू कोल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।


अहम भूमिका -  थाना प्रभारी भालूमाडा निरी संजय खलको, उनि सोने सिंह परस्ते, जे पी लकड़ा,सउनि कमलेश सिंह चौहन ,सउनि कमल किशोर चन्दौल ,सउनि विनोद द्विवेदी,प्रआर 32 सुरेन्द्र सिंह ,प्रआर 199 अखिलेश तिवारी ,आर 314 अभिषेक राजपूत ,आर 445 अभिषेक चौहान ,आर 208  कृपाल सिंह ,आर 294 देवेन्द्र तिवारी , आर 363 देवेन्द्र सिंह ,

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