अनूपपुर कलेक्टर, सी ई ओ जिला पंचायत, एवं पुष्पराजगढ़ सी ई ओ को हाइकोर्ट का नोटिस...
अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने पक्ष रखा आवेदक का पक्ष
अनूपपुर :- मामला अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा हुआ है जिसमें स्व रामानंद चौकसे ग्राम पंचायत खाल्हे दूधी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में सचिव के पद पर वर्ष 2008 में नियुक्त हुए थे सेवाकाल के दौरान वर्ष 2013 में उनके निधन के पश्चात उनकी पुत्री कु रिया चौकसे ने स्व पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था, सीईओ जिला पंचायत ने पहले 21/03/2023 को पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त नहीं होने का कारण बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया था फिर एमएम 28/03/2025 को यह कहकर पुनः आवेदन निरस्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नियम 2011 के अनुसार अमेलन की कार्यवाही पूर्ण नहीं पाए जाने का कारण बताते हुए कु रिया चौकसे को पत्र प्रेषित किया था, इसके बाद रिया चौकसे ने जबलुपर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें बहस करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पांच वर्ष तक लगातार कार्यरत कर्मचारी के अमेलन की कार्यवाही और सेवा पुस्तिका के संधारण का दायित्व सीईओ स्तर का होता है मप्र राजपत्र दिनांक 11/01/2011 में इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बाद हाइकोर्ट जबलपुर ने सभी अनावेदक गणों को नोटिस जारी किया है, कु रिया चौकसे की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने पक्ष रखा।