ग्राम बकेली में आयोजित हुई ट्रैफिक चौपाल, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाने यातायात विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान publicpravakta.com


ग्राम बकेली में आयोजित हुई ट्रैफिक चौपाल,


ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाने यातायात विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान


ग्राम सरपंच सोने सिंह गौड़ सहित 40 से अधिक ग्रामीण जन रहे उपस्थित


 अनूपपुर :- पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर के निर्देशानुसार यातायात प्रभारी  द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक चौपाल के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति

जन जागरूकता लाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

                 उसी क्रम में आज ग्राम बकेली में ट्रैफिक चौपाल लगा कर उपस्थित जन को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई ।


**सड़क दुर्घटनाओ के मुख्य कारण**


थाना प्रभारी यातायात द्वारा बताया गया कि  सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना, शराब के नशे में वाहन चलाना, ब्रेकिंग डिस्टेंस ना रखते हुए वाहन चलाना, गलत तरीके से सामने वाहन को ओवरटेक करना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी या माल का वहन कर वाहन चलाना, रोड पर लगे रोड साइन की अनदेखी करना गलत तरीके से रोड क्रॉस करना, नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाना, पर्याप्त नींद लिए बिना अनिद्रा की स्थिति में वाहन चलाना , मालवाहकों  में सवारी करना है।


**वाहन चलाते समय आवश्यक सावधानीया**


वाहन  हमेशा निर्धारित एवं सुरक्षित गति में चलाएं, नशे की हालत वाहन ना चलाएं, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, रोड पर चलते समय आगे चल रहे वाहन से लगभग 3 से 4 मीटर की दूरी आवश्यक रूप से रखें, ओवरटेक करने से बचे आवश्यक होने पर ही सावधानी रखते हुए दाहिने तरफ से ओवरटेक करे।

मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन ना चलाएं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें, वाहन का समय-समय पर मेंटीनेंस करवाए, जिससे वाहन के ब्रेक फेल होने या टायर फटने से होने वाले एक्सीडेंट से बचा जा सके, अनिद्रा या थकान की स्थिति में वाहन चलाने से बचे, ग्रामीण सड़क से मुख्य सड़क पर आते समय वाहन धीमा करें आने जाने वाले वाहनों को देखकर ही मुख्य सड़क पर आए। वापस मुख्य सड़क से ग्रामीण मार्ग पर आते समय इंडिकेटर का उपयोग जरूर करें।


**रोड पर पैदल चलते समय आवश्यक सावधानी**


उपस्थित जन को बताया गया कि रोड पर पैदल हमेशा रोड के बाएं ओर व्हाइट मार्किंग लाइन के नीचे चले ही चलें, रात्रि के समय उजले रंग के कपड़े पहन कर ही अंधेरे में पैदल निकले तथा मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर मोबाइल हाथ में लेकर चले ,जिससे आप पीछे से आने वाले वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे । रोड क्रॉस करते समय दोनों ओर के वाहन देखकर क्रॉस करें, दौड़कर रोड को क्रॉस ना करें, छोटे बच्चों को भी रोड किनारे या रोड पर खेलने की अनुमति न दे। बस में बैठते  समय खिड़की से सिर या हाथ बाहर ना निकाले, बस पर चढ़ते उतरते समय दरवाजे पर लगा हैंडल प्रॉपर तरीके से पकड़े।


**मालवाहक यान में सवारी करना कितना खतरनाक**


अक्सर हम मालवाहक यान जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली, पिकअप, मेटाडोर आदि वाहनों में बैठ कर आवागमन करते है, इनका निर्माण सवारियों की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होता, इनके पलटने की संभावना रहती है , अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ एक्सीडेंट जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई इसके पूर्व शहडोल में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 04 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये एक्सीडेंट मालयान में सवारी करने के कारण हुए थे, इसलिए ध्यान रखें इन वाहनों को आवागमन के साधन के रूप में उपयोग न करें। 


*राहवीर योजना**


उपस्थित जन को बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए दुर्घटना के बाद का प्रथम घंटा गोल्डन आवर  होता है यदि तत्काल अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है, इसको सुनिश्चित करने आमजन की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा राहवीर योजना प्रारंभ की गई है,जिसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति को₹25000 का नगद इनाम एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक व्यक्ति सालभर  में 6 बार इस योजना के तहत पुरस्कृत हो सकता है। इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए जिससे सड़क दुर्घटना मे होने वाली मृत्यु एवं स्थाई अपंगता को रोका जा सके।


**पीड़ित प्रतिकर योजना**


हिट एंड रन के प्रकरण जिसमें आरोपी एवं वाहन अज्ञात होता है, ऐसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए  तथा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आपके संज्ञान में ऐसा कोई केश आता है तो संबंधित व्यक्ति को इस योजना के तहत एसडीएम कार्यालय में आवेदन करने हेतु  जरूर बताएं। 


**नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने ना दे**


नाबालिक बच्चों का वाहन चलाना खतरनाक  एवं नियम विरुद्ध है। क्योंकि वे शारीरिक रूप से वाहन संभालने की स्थिति में नहीं रहते तथा उन्हें रोड पर चलने की समझ भी नहीं होती, बच्चों को वाहन देने से दुर्घटना घटित होने पर उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है तथा अन्य व्यक्ति की जान भी खतरे में पढ़ सकती है। इसलिए बच्चों को 18 वर्ष  की आयु पूर्ण होने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने उपरांत ही वाहन चलाने के लिए दिया जाए। 


**ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु लगाया जाएगा कैंप** 


                   उपस्थित ग्रामीण जन ने अपनी समस्या रखी की कई लोग इस कारण भी लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं क्योंकि उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए अतिरिक्त समय निकालकर बार-बार आरटीओ कार्यालय पहुंचना होता है। यदि गांव में ही लाइसेंस के लिए कैंप लगाया जाए तो अधिक अधिक से अधिक लोग  स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध होने से लाइसेंस बनवा पाएंगे, इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी महोदय से चर्चा करने पर जल्दी  ही ग्राम स्तर पर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैंप आयोजित किया जाएगा


**पुलिस विभाग द्वारा संचालित फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की भी दी जानकारी**


आगामी पुलिस भर्ती एवं अग्नि वीर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में संचालित फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की भी जानकारी दी तथा सम्मिलित युवाओं को तैयारी की पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही निशुल्क सुविधा  के बारे में बताया। ट्रैफिक चौपाल कार्यक्रम में थाना प्रभारी यातायात ज्योति दुबे, सहायक उप निरीक्षक महिपाल नामदेव प्रहलाद सिंह, गणेश यादव लगभग 40  ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 

**यातायात पुलिस अनूपपुर*

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