सरई पुलिस ने जबलपुर बूचड खाना वध कराने हेतु लेकर जा रहे 06 बैल पिकप में अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा
पुष्पराजगढ़/सरई :- कस्बा भ्रमण कोम्बिंग गस्त से ग्राम अहिरगंवा तरफ से वापस खमरौध होते हुये आ रहे थे जैसे ही पयाहीं तिराहा के पास पहुंचे कि विश्वनीय मुखबीर से सूचना रूबरू हुआ कि पिक अप. क्र. MP 18 ZE 8236 में पील रंग के त्रिपाल से ढक कर बैल लोड करके कूरता पूर्वक वध करने हेतु लेकर जबलपुर तरफ जा रहे है । मुखबीर की सूचना की सत्यता की जांच हेतु मौके के स्टाप एवं चौकी प्रभारी को अवगत कराया जाकर स्वतंत्र साक्षी राजेन्द्र मार्को पिता फूलचंद मार्को उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सरई व बालकरण ढोलिया पिता बिसाहू ढोलिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सरई के समक्ष समय 09.40 बजे । मुखबीर की सूचना से अगवत कराया जाकर मुखबीर सूचना का पंचनामा तैयार किया गया । तथा अहिरगंवा तिराहा के पास हमराह स्टाप तथा गवाहो के लेकर पिक अप का इन्तजार करता रहा । कि कुछ देर बाद पतखई तरफ से एक पिकप मुखबीर के बताये हुलिया की बडी तेजी से आती दिखाई दी जिसे रोकने का प्रयास किया जो पिकप का ड्रायवर काफी तेजी से पिकप को भगाया जिसे करपा तिराहा सरई के पास पिकप को रोका तथा रोकने पर ड्रावर एवं पिक अप में बैठे दो अन्य लोग भागने का प्रयास कर रहे थे जिनके अभिरक्षा में पिकप सहित लेकर पुलिस चौकी सरई आकर ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पछने पर अपना नाम –01. गणेश प्रसाद बैगा पिता छोटकुन बैगा उम्र 24 वर्ष नि.लालपुर थाना बुढ़ार जिला शहडोल (म.प्र.) व बगल में बैठे 02. शनि बैगा पिता रामचरण बैगा उम्र 21वर्ष नि. लालपुर थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) 03. तेज कुमार महरा पिता झंगलू महरा नि. लमसरई थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) का होना बताये पूछतांछ करने पर तीनो के द्वारा मेमो कथन में बुढार कटकोना से लोड करना तथा जबलपुर बूचड खाना वध कराने हेतु लेकर जाना बताया तथा मौके पर पिकप व पिकप में लोड बैल 06 रास के दस्तावेज चाहे गये जो आरोपी चालक गणेश के द्वारा बताया कि उक्त पिकप का मालिक स्वयं का होना बताया तथा पिकप के कागजात व ड्रायविंग लाईसेन्स मौके पर होना नही बताया धारा 94 बी. एन. एस. एस. का नोटिस दिया जाकर पिकप में लोड बैल के दस्तावेज चाहे गये जो मौके पर चाहे गये जो मौके पर होना नही बताया तथा मौके पर दस्तयाबी पंचनामा तथा हुलिया पंचनामा तैयार किया जाकर आरोपीगणो का कृत्य म. प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 की धारा 4,6(क) एवं पुश परि. की धारा 6,6(क)(ख),9-10,11 घ पशु क्रूरता अधि. 66/192,3/181,130(3)/177 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोपी गणो को विधिवत प्रथक प्रथक गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनो को अवगत कराया जाकर जप्त सुदा जानवरो को सुरक्षार्थ कांजी हाऊस गौ शाला सालरगोंदी में खाने पीने की समुचित व्यवस्था के साथ रखवाया गया है । एवं सुपुर्दी पावती प्राप्त किया जाता है । तथा जप्त सुदा बैलो का स्वास्थ्य परीक्षण तहरीर पशु चिकित्सक को भेजा जाता है । वापसी पर आरोपी गणो के विरूद्ध धारा म. प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 की धारा 4, 6(क) एवं पुश परि. की धारा 6,6(क)(ख),9-10,11घ पशु क्रूरता अधि. 66/192,3/181,130(3)/177 मो.व्ही.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।