कोतमा पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करने वालो पर की कार्यवाही publicpravakta.com


कोतमा पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करने वालो पर की कार्यवाही 


कोतमा :-  पुलिस अधीक्षक महोदय एंव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर एंव श्रीमान एसडीओ(पी.) महोदय कोतमा के दिशा निर्देशन पर अवैध रेत चोरी करने वाले आरोपियों के विरूध्द  कार्यवाही की गई है –

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दिनांक 09/03/25 को दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की केवई नदी से एक स्वाराज ट्रेक्टर की ट्राली में कुछ लोग रेत लोड कर चोरी करके ग्राम पेरीचुआ तरफ लाने बाले है । मुखविर की सूचना पर

ग्राम  पेरीचुआ पहुकर घेराबंधी की गई तो  रात के अंधेरे का फायदा उठाकर टेक्टर चालक को चालू हालत में छोड़कर कर भाग गया । देखा गया तो ट्रेक्टर नीले रंग का बिना नम्बर का स्वाराज 735 FEE कम्पनी के  जिसके पीछे एक मटमेली रंग की बिना नम्बर की ट्राली लगी जिसमें 03 घन मिटर अवैध रेत लोड है । आरोपी चालक / वाहन मालिक का कृत्य धारा 303(2),317(5) बी एन एस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का दंडनीय पाया गया है । उक्ताहालत में एक पुराना इस्तेमाली नीले सफेद रंग का बिना नम्बर का स्वाराज 735 FEE कम्पनी के ट्रेक्टर  को जप्त किया गया है । विवेचना के दौरान पता किया गया तो पता चला की मोह. एहतेशान उर्फ मिन्टू निवासी पेरीचुआ थाना कोतमा जिला अनूपपुर का खेती किसानी के नाम पर पहलवान सिंह निवासी कटकोना से 11000 रू. के महिने से किराये पर लाया था तथा ड्राईवर कमला प्रसाद लोहार से केवई नदी से रेत चोरी करा कर पेरीचुआ में लाता था । दोनो आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिन्हो अपना अपरीध कबूल किया है ।  दोनो के विरूध्द अपराध क्र. 81/25 धारा 303(2),317(5) बी एन एस एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है । 

इनकी रही विशेष भूमिका – उपनिरी डी.एस. बागरी ,सउनि. सुरेश कुमार अहिरवार, प्र.आर. 122 संजीव त्रिपाठी., आऱ.232 अभय त्रिपाठी

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