कलेक्टर ने जारी किया आदेश
अनूपपुर :- 18 नवंबर 2024/ 06 जून 2024 द्वारा जिला अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसी परिपेक्ष्य में 19 से 27 नवंबर 2024 तक अनूपपुर-अमरकंटक रोड़, चंदास नदी के पास श्रीरामकथा का आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने एक नवीन आदेश जारी किया है जिसके अनुसार श्री राम कथा मे श्रृद्धालुओं के देर रात्रि तक आवागमन बना रहने से श्री रामकथा आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 19/11/2024 से दिनांक 27/11/2024 तक जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 28/11/2024 से कार्यालयीन आदेश क्रमांक-2291 / आरडीएम/नो एण्ट्री/2024 दिनांक 06 जून 2024 द्वारा जारी प्रतिबंधक आदेश का समय प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यथावत् रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाने के निर्देश दिए गए हैं।