अनूपपुर एवं कोतमा में भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित publicpravakta.com


अनूपपुर एवं कोतमा में भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित  


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया संशोधित आदेश


अनूपपुर :- वर्तमान में गर्मियों का मौसम होने से जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं नगर पालिका क्षेत्र कोतमा के मुख्य मार्गों पर आवागमन एवं छोटे वाहनों का रात्रि में ट्राफिक अधिक रहता है, क्योंकि इस समय लोग अपने कार्य से घर से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष वशिष्ठ ने अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 6 चक्के या 6 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया है।

      कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष वशिष्ठ द्वारा जारी संशोधित आदेश में लेख किया गया है कि वर्तमान में गर्मियों का मौसम होने से जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं नगर पालिका क्षेत्र कोतमा के मुख्य मार्गाे में आवागमन एवं छोटे वाहनों का रात्रि में ट्रैफिक अधिक रहने से लोगों को अपने कार्य से घर से बाहर निकलने व इसी दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है जिस पर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी यातायात के अभिमत अनुसार आमजन के जीवन को यथा संभव सुरक्षित बनाए रखने हेतु समय वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त निर्देश जारी किया गया है।   

     कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संशोधित आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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