माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, रेरा समेत 8 लोगो पर लगाया दस दस हजार का जुर्माना, मामला अनूपपुर के विवेकानंद स्मार्ट सिटी का publicpravakta.com


माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, रेरा समेत 8 लोगो पर लगाया दस दस हजार का जुर्माना, 
मामला अनूपपुर के विवेकानंद स्मार्ट सिटी का


अनूपपुर :- जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 12 अंडर ब्रिज के पास बनी विवेकानंद स्मार्ट सिटी में शासकीय भूमि व बंदोवस्त की भूमि पर पर मकान बनाकर बेचने संबंधित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव राजस्व, कमिश्नर शहडोल, कलेक्टर अनूपपुर, एसडीएम अनूपपुर, तहसीलदार अनूपपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनूपपुर और रेरा समेत 8 लोगो पर पर दस- दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । उक्त मामले में अनूपपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर चतुर्वेदी द्वारा मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता आशुतोष जोशी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिसमे कहा गया था कि  अनूपपुर नगर में निर्मित विवेकानंद स्मार्ट सिटी के निर्माण में मध्यप्रदेश शासन की भूमि का अवैध उपयोग किया गया था, बंदोबस्त और शासन की भूमि पर निर्माण करके बेचा जा रहा था जिसकी जांच होने के बाद भी शासन द्वारा माहेश्वरी बिल्डर्स के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, इस संदर्भ में याचिका की सुनवाई चल रहीं थी जिसमे कई बार समय लेने के बाद भी शासन द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था, याचिकाकर्ता ने याचिका में रिस्पोंडेंट बनाए गए शासन के सभी पक्ष जो याचिका में क्रमांक एक से आठ तक हैं सभी पर व्यक्तिगत दस दस हजार की कास्ट लगाई है और मामले को 05 फरवरी 2024 को सुनवाई के लिए नियत कर दिया है, एक सप्ताह के अंदर सभी आठ लोगों को राशि रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए है, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है ।


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