नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई बीस वर्ष की सजा
अनूपपुर :- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 विशेष न्यायाधीश, अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 376, 376(2)(एन), 450 भादवि 3/4, 5एल/6 पॉक्सोक एक्ट के
आरोपी 25 वर्षीय लवकुश पटेल पुत्र बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम पौडी खुर्द को दोषी पाते हुए बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं।
पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीडिता का कक्षा 11वीं की पढाई करने के दौरान लवकुश पटेल से जान पहचान होने के कारण पीडिता के साथ शादी करने की बात
करते हुए 10 अक्टूबर 2015 को पीडिता के घर में प्रवेश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और 20 सितंबर 2020 तक उसके साथ शादी का प्रलोभन देते हुए
शारीरिक संबंध निर्मित करता रहा, परंतु शादी न करने के कारण पीडिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई,जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर अनुसंधान समाप्ति पर
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को
दोषी पाते हुए सजा सुनाई।