12 नग घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर कलेक्टर ने की राजसात की कार्यवाही publicpravakta.com

 


12 नग घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर कलेक्टर ने की राजसात की कार्यवाही 


अनूपपुर :-  घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमयन) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) घ व आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर अमरकंटक स्थित मेसर्स शुभम रेस्टोरेन्ट एवं मारवाड़ी भोजनालय के संचालनकर्ता श्री मोहन केशरवानी उर्फ सोनू से जब्त घरेलू प्रवर्ग के 8 नग सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी, 4 नग घरेलू प्रवर्ग के आईओसीएल (कुल 12 नग सिलेण्डर) एवं 06 नग डबल बर्नर वाली भट्टी, 01 नग डोसा भट्टी, 7 नग रेगुलेटर पाईप को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने आवेदक एवं अनावेदक को न्यायालय में अपने-अपने पक्ष रखने के पश्‍चात् जांच प्रतिवेदन पंचनामा व अनावेदक के जवाब से तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की है।

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