अनूपपुर पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित,
नलकूप खनन पर मनाही
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
अनूपपुर :- अनूपपुर जिले को पेयजल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसके चलते कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने यह आदेश दिया है कि ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए नलकूप खनन और समस्त जल स्त्रोतों का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल के लिए छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते हैं। शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले की सीमा में आम नागरिक व जानवरों के उपयोग के पेयजल स्त्रोतों का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नदी, बांधो, नहरों, जलाशयों, बंधानों से घरेलू प्रायोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रायोजन के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन कर नलकूप खनन करता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दो वर्ष के कारावास या जुर्माने से जो 2 हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में सिंचाई अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी के उपयोग के लिए अनुमति चाहता है तो तब वह अधिनियम की धारा 4 व संबंधित नियमों के अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन बोरिंग खनन/बोरिंग सफाई के विशेष परिस्थितियों में अनुमति देने संबंधित अधिकार भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिए गए हैं। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जारी आदेश अच्छी वर्षा होने तक प्रभावशील रहने के संबंध में कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।