सिंगल यूज प्लास्टिक की वर्णित सामग्रियों पर 01 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध publicpravakta.com

 


सिंगल यूज प्लास्टिक की वर्णित सामग्रियों पर 01 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध


आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही करने कलेक्टर ने दिए निर्देश


अनूपपुर :- कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रावधानों अनुसार प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर वर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, स्वीट वाक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट/पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भण्डारण वितरण, विक्रय और उपयोग पर 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कहा है कि जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक सामग्रियों का एक जुलाई 2022 के पश्‍चात आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय करने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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