कोतमा पुलिस ने सूदखोर व्यक्ति के विरूद्ध की कार्यवाही publicpravakta


कोतमा पुलिस ने सूदखोर व्यक्ति के विरूद्ध की  कार्यवाही 


अनूपपुर/कोतमा  :- दिनांक 10/09/2024 को फरियादी मोहम्मद नियाज पिता मोहम्मद इस्लाम उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 लहसुई गांव कोतमा का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र  पेश किया कि  दिनांक 15/7/24 को मो.अफजल निवासी वा.नं.15 लहसुई गांव से पचास हजार रूपये काम के लिये  10% प्रति माह के दर से कर्ज लिया था जिसके लिए  A.T.M. कार्ड  अपने पास रख लिया था । मेरे व्दारा मूलधन सहित कुल साठ हजार रूपए दिया गया है ।   अपना A.T.M.कार्ड मो.अफजल से वापस मांगने पर  वापस नही कर रहा है, बोलता है अभी मेरे दिए हुए कर्ज के रूपये का ब्याज बाकी है । यदि ब्याज का पूरा रूपये नही मिलेगा तो A.T.M. कार्ड नही दूंगा ज्यादा बोला तो जांन से मारकर खतम करदूंगा की रिपोर्ट पर थाना कोतमा में अपराध क्र. 390/24 धारा 318(4),308(5) बी एन एस एवं म.प्र.ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 3,4 का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

              विवेचना दौरान  घटना की गंभीरता को देखते हुए  टीम गठित कर आरोपी मो. अफजल निवासी लहसुई गांव थाना कोतमा को दस्तयाब कर अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ करने पर आरोपी अपराध घटित करना स्वीकार किया जिसके कब्जे से फरियादी का ATM कार्ड एवं अन्य लोगों का बैंक पासबुक 04, ATM कार्ड-10 , बैंक चेक-10 जप्त किया जाकर, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 03 प्रकरण सूदखोरी का थाना कोतमा में दर्ज हुआ है,आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है । 

उक्त कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी कोतमा निरी.सुन्द्रेश सिंह,प्र.आर.108 रामखेलावन, उप निरी. अवध प्रसाद पाण्डेय ,सउनि बृजेश कुमार पाण्डेय ,आर.224 चक्रधर तिवारी ,चालक आर. 575 दिनेश किराडे तथा  अन्य स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही ।

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