कलेक्टर ने श्याम सुंदर को किया जिला बदर publicpravakta.com


कलेक्टर ने श्याम सुंदर को किया जिला बदर


36आपराधिक/इस्तगासा गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर हुई कार्यवाही             

           

अनूपपुर :- लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर अपराधिक गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध भी लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष वशिष्ठ ने जिले के थाना चचाई वार्ड नंबर 6 के निवासी अनावेदक श्याम सुंदर सेन पिता स्वर्गीय रूपलाल सेन उम्र 49 वर्ष के विरुद्ध 36 आपराधिक/ इस्तगासा प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4,5 एवं 6 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए प्रकरण में अभियोजन साक्षी, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन, अनावेदक को सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में अनावेदक आपराधिक घटनाओं में संलग्न रहकर लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का आदतन अपराधी होने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा- 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 01 वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

MKRdezign

संपर्क फ़ॉर्म

नाम

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा संचालित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget