खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच उपरांत 05 खाद्य व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज
अनूपपुर :- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियत्रंक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार जिले में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिमाह 05 लीगल नमूने संग्रहण कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाने के आदेश प्राप्त हुए है। इसीप्रकार प्रत्येक माह 10 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के निर्देश के अनुसार माह अक्टूबर में अनूपपुर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक नमूने संग्रहित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गऐ हैं जॉंच रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।
नमूनो का विवरण
शुक्ला ढाबा बसखली तिराहा कोतमा से मैदा (लूज) तथा आटा (लूज) का, होटल शांति बिजूरी से मोतीचूर के लड्डू (लूज) तथा मगज के लड्डू लूज का, मिड वे ट्रीट राजेन्द्रग्राम से आटा (लूज) तथा मैदा (लूज) का एवं बल्लू स्वीट्स एण्ड रेस्टारेंट राजेन्द्रग्राम से बर्फी (लूज) तथा मोतीचूर के लड्डू (लूज) का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।
इसीप्रकार विगत माह 18 खाद्य प्रतिष्ठानो का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न 04 खाद्य प्रतिष्ठानो के पास खाद्य पंजीयन/खाद्य अनुज्ञप्ति नही पाये जाने से खाद्य प्रतिष्ठानो के विरूद्व सक्षम न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से-आस्था किराना एवं जनरल स्टोर्स राजेन्द्रग्राम के संचालक अरूण अग्रवाल, गुरू गौतम डेयरी जैतहरी के संचालक रामकृपाल गुप्ता, प्रकाश ट्रेडर्स अनूपपुर के संचालक काशी प्रसाद गुप्ता तथा धीरज की दुकान जैतहरी के संचालक धीरज अग्रवाल के विरूद्व खाद्य प्रतिष्ठान संचालित करते पाये जाने तथा मौके पर खाद्य पंजीयन नही पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 सहपठित धारा 58 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।