मध्यप्रदेश सशस्त्र बल के जिला बल में संविलियन हेतु रामलाल रौतेल को सौंपा गया ज्ञापन publicpravakta.com


मध्यप्रदेश सशस्त्र बल के जिला बल में संविलियन हेतु रामलाल रौतेल को सौंपा गया ज्ञापन


अनूपपुर :-  मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों का जिला बल में संविलियन करने के लिए सशस्त्र बल जिला इकाई अनूपपुर ने मध्यप्रदेश कोल विकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामलाल रौतेल को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन प्राप्त करते हुए राज्यमंत्री रामलाल रौतेल द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित बातो को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर निराकरण करवाए जाने के आश्वासन के साथ ही पत्र को आज ही गृहमंत्रालय मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किए जाने की बात कही गई।             

           मध्यप्रदेश सशस्त्र बल के द्वारा सशस्त्र बल से जिला बल में संविलियन हेतु कुछ प्रावधानों के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि पुलिस के ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो उनको जिला बल में शामिल जाये जिससे बिसबल (5A5)और जिलाबल के बिक सामंजस्य हो सके,पुलिस की भर्तियों में प्रारंभिक चरण में जवान को विसबल विभाग में 05 वर्ष के लिये पदस्णपना की जाये तत्पश्चात अन्य विभागो में पदानुसार इनकी पदस्थापना होनी चाहिये,मध्यप्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 से व्यापम द्वारा की जा रही है जिसमें जिला और सशस्त्र पुलिस में भर्ती प्रक्रिया एक होने के बाद में इन्हें दो भागों में बांटकर अलग-अलग कर दिया जाता रहा है।दिल्ली,पंजाब,उत्तराखंड जैसे राज्य में विसवल के कर्मचारियों का जिला बल एवं अन्य पुलिस विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया

सुचारू रूप से जारी है। जिसमे दिल्ली उत्तराखण्ड पंजाब आदि जैसे कई राज्य शामिल है।प्रदेश के बिसबल विभाग के कर्मचारी सीबीआई एटीएस,एसटीएफ,सीआईडी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त,राज०अ०ब्यूरो एनआईए पुलिस मुख्यालय के समस्त शाखाओं में संबद्ध होकर महत्वपूर्ण कार्यालयिन कार्य एवं अन्य मैदानी कार्य में अपना विशेष योगदान दे रहे है पूर्व में पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक / ५५/1 (4)/3-(अ)/3108/02 दिनांक 13.09.1962 के द्वारा विसंबल से जिला पुलिस बल में स्थानांतरण हेतु विस्तार में निर्देश प्रसारण किये गए थे,परन्तु बाद में इस

आदेश को विलोषित कर दिया गया ।

अभी यू०पी० के प्रयागराण में पीएसी पैठर के मुद्दे पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट

कहाँ है कि दोनों पुलिस बल का मुखिया पुलिस महानिदेशक ही है। कानून व्यवस्था के लिए जनहित में

दोनों पुलिस बल के कर्मचारियों का एक-दूसरे में स्थानांतरण किया जा सकता है।

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