पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा publicpravakta.com


पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर एस.एस. परमार की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302 भादवि में महिला आरोपी 48 वर्षीय रामकली सिंह गोंड पति परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला को अपने पति की कुल्हाडी मारकर हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने की। प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी

भूपेन्द्रे सिंह धुर्वे ने थाना जैतहरी में सूचना दी कि परमेश्वर सिंह गोंड निवासी ग्राम लपटा बंधवाटोला उसके ससुर हैं जो 05 अप्रैल 2022 को उसकी बहन विमला बाई उसे फोन से बताई कि उसकी सास रामकली एवं ससुर परमेश्वर सिंह के बीच लडाई-झगडा हुआ है और उसके ससुर के सिर, गर्दन में धारदार कुल्हाडी से मारकर हत्या कर

दी है। ससुर परमेश्वर सिंह एवं सास रामकली सिंह दोनों आपस में लडाई-झगडा करते रहते थे। 04 अप्रैल 2022 की रात में भी ससुर एवं सास के मध्य लडाई-झगडा हुआ था

 इसी कारण रात में ससुर परमेश्वर सिंह को घर के अंदर सोते समय सास रामकली ने धारदार कुल्हाडी से ससुर के बांये कान के पीछे, सिर, गर्दन में मारकर गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। फरियादी की सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध

कर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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