शासकीय राशि अपने बैंक खातों में जमा कर अवैध आहरण करने वाले चार आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर अध्यापक संवर्ग के मानदेय का किया था अवैध आहरण
अनूपपुर :- माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर, (श्री पंकज जायसवाल) के न्यायालय से न्यायालय के सत्र प्रकरण क्र0 76/17, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 55/17 अन्तर्गत धारा 409, 34 भादवि के आरोपीगण राजेन्द्र कुमार चौधरी पिता गोरखनाथ चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम वेंकटनगर, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर म.प्र., वेदप्रकाश गुप्ता पिता बलराम गुप्ता उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सिंघौरा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, संतोष पाठक पिता स्व. आजाद प्रसाद पाठक उम्र 40 वर्ष निवासी वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे पिता चिरोजी प्रसाद दुबे उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड नं05 वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए आरोपीगण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं कुल 80000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है
लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपीगण राजेन्द्र कुमार चौधरी, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे, संतोष पाठक एवं वेदप्रकाश पाठक कार्यालय-सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या पोडी जिला अनूपपुर में लोक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आपराधिक षडयंत्र करके बेईमानीपूर्वक फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर अध्यापक संवर्ग के मानदेय के देयकों में कूटरचना करके अपने बैंक खातों में शासकीय राशि जमा करके अवैध आहरण कर उपयोग किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-पोडी के प्राचार्य द्वारा थाना जैतहरी में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की गई थी, पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।