बालिका से छेड़-छाड़ पर आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर :- द्वितीय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 323, 354, 354(घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सोि एक्टय के आरोपी 29 वर्षीय रामकलेश राठौर पुत्र लखनलाल राठौर निवासी पटौराटोला, अनूपपुर को दोषी पाते हुए पॉक्सोए एक्टा की धारा सहित 03 अलग-अलग धाराओं में 03-03 वर्ष का कारावास अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4 हजार रूपये अर्थदण्डह की सजा सुनाई हैं। वहीं न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो्)/सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की। सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर ने सोमवार को बताया कि अवस्यिक पीडिता के स्कूील आते-जाते समय आरोपित रामकलेश राठौर बुरी नियत से पीछा करता था और 02 दिसम्बर 2019 की सुबह पीडिता स्कूाल जा रही थी तभी रास्ते में बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया, जिसके संबंध में उसने अपने परिजन को घटना की जानकारी देते हुए थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करायी। पीडिता की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्र.सू.रि. लेखबद्ध करते हुए आरोपित द्वारा पीड़िता के साथ अपराध किये जाने की परिस्थिति पाए जाने पर गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर अरोपित के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण हेतु न्या यालय के समक्ष प्रस्तुित किया जहां न्यापयालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई