दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास publicpravakta.com


दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


 अनूपपुर :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा कोतमा की न्यायालय ने थाना बिजुरी के अपराध की धारा 376,342,323 भादवि के आरोपी निर्मल बंसल पुत्र रामकृपाल उर्फ निवासी बिजुरी को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास सहित 1000रू जुर्माने एवं धारा 342 व 323 में क्रमश: 06-06 मास का कठोर कारावास व 500-500रू का जुर्मानेकीसजा सुनाई गई हैं। जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण न्यावयालय में प्रस्तुत होने के पूर्व समीक्षा उपरांत पैरवी अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्र सिंह द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने 3 दिसबंर को बताया कि थाना बिजुरी में घटना 30 नवंबर 17 को पीडिता अपने घर के पीछे स्थिति शौचालय में निस्ताार के लिए गयी थी तभी आरोपित आ गया और जबरन पीडिता का हाथ पकडकर शौचालय में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट की और हल्ला गुहार करने पर पीडिता का पति जब घटना  पर पहुचा तब आरोपी वहॉ से अपनी दो पहिया वाहन छोडकर भाग गया। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना बिजुरी में आरोपित के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक कोतमा द्वारा न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया। जिस पर न्यायालय अपर लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए सजा सुनाई

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