अनूपपुर नगर पालिका की प्रेशिडेण्ट इन काउंसिल को अध्यक्ष और सी एम ओ ने किया भंग publicpravakta.com


अनूपपुर नगर पालिका की प्रेशिडेण्ट इन काउंसिल को अध्यक्ष और सी एम ओ ने किया भंग


अनूपपुर :-  नगर पालिका अनूपपुर की प्रेशिडेण्ट इन काउंसिल को नपाधिकारी एवं नपाध्यतक्ष ने रविवार को भंग कर दी गई हैं। ज्ञात हो कि पीआईसी की बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संदस्यो के बीच कहा सुनी के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने दो पार्षदों को आयोग्य करने का पत्र लिखा था। 8 वर्षों बाद पुनः नगर पलिका के चुनाव के बाद वार्ड नंबर 1 के पार्षद अंजुलिका शैलेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनी जिसके बाद अध्यक्ष ने पीआईसी का गठन किया था और अभी कुछ माह ही बीते है कि पीआईसी की कार्यप्रणाली विवादों में आ गई जिसके बाद पीआईसी के दो संदस्यो वार्ड नंबर 9 के पार्षद अनिल पटेल और वार्ड नंबर 11 के वरिष्ठ पार्षद प्रवीण सिंह को अयोग्य घोषित करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कलेक्टर सोनिया मीना को पत्र लिखा।और सोमवार को अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगर पालिका परिषद की पीआईसी को भंग कर दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी व नपाध्यनक्ष अंजुलिका सिंह के संयुक्ता हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा हैं कि 17 अगस्तर 2022 के द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत् प्रेसीडेण्ट इन कांउसील के सदस्यों का गठन किया गया था। जिसे अपरिहार्य कारणों से म.प्र. नगर पालिका (मेयर इन काउसिल/प्रेसीडेण्ट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के उपनियम 4 ( 2 ) एवं म.प्र. अधिनियम की धारा 70 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालय द्वारा जारी आदेश को निरस्त किया जाता है

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