राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस ने सौंपा कलेक्टर अनूपपुर एवम निदेशक खान सुरक्षा को ज्ञापन publicpravakta.com


 कोरजा खदान के अंदर हुई कर्मचारी की मौत एवम कॉलरी द्वारा सुरक्षा संबंधी सामग्रियां कर्मचारियों को ना देकर जान जोखिम में काम करवा रहा प्रबंधन 

राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस ने सौंपा कलेक्टर अनूपपुर एवम निदेशक खान सुरक्षा को ज्ञापन

अनूपपुर :- राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस ने कोल माइंस में हो रही घटिया खान सुरक्षा सामग्री की सप्लाई और कामगारों की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर अनूपपुर,निदेशक खान सुरक्षा को ज्ञापन सौंप खान में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है।

राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल एवम क्षेत्रीय महासचिव अहमद हुसैन ने  ज्ञापन उल्लेखित किया की कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी एस.ई.सी.एल. के निदेशक  माइनिंग एजेंट , डिप्टी जी.एम. माइनिंग एजेंट के द्वारा माइंस एक्ट , कल्स रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। युनियन द्वारा शिकायत की जा चुकी है की कानून का पालन वर्कमिन इंस्पेक्टर एवं सेफ्टी कमेटी की नियुक्ति कानून के विरूद्ध की गई है एवं घटिया खान सुरक्षा सामग्री ठेका कामगारों एवं स्थायी कामगारों से खनन का कार्य कराकर जानबूझकर सुरक्षा के अभाव में जान जोखिम में डालकर कार्य करा रहे है। 

ज्ञापन में उल्लेख किया गया की  इसी लापरवाही के कारण दिनांक 16.11.2022 को नरेन्द्र सिंह कवर पिता सिरोधन सिंह कंवर की  माइन के अंदर दुर्घटना का शिकार होकर जान चली गई एवं इसके एक हफ्ते पूर्व भी दिनांक 12.11.2022 को माइनिंग सरदार  ब्रजेश महोबिया पर खदान की छत से पत्थर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि छत खराब एवं कमजोर होने की स्थिति में भी ठेका व स्थायी कामगारों से कार्य कराकर जानबूझकर श्रमिकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है एवं सैकडों ठेका व स्थायी कामगारों के जान खतरे में है।

 ज्ञापन में बताया गया की पूर्व में  (डी.एम.एस.) खान सुरक्षा निदेशालय बिलासपुर को संगठन द्वारा ज्ञापन देकर धरना दिया गया था तथा इसकी कॉपी संलग्न भी की गई थी लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का पालन अभी तक नही किया गया।


संगठन ने मांग की है कि पूर्व में हुई खदान के अंदर मौत मामले में  ऑनर / निर्देशक सुरक्षा ,महाप्रबंधक एरिया माइनिंग एजेंट सब एरिया एजेंट तथा फर्जी ढंग से नियुक्त वर्कमेन इंस्पेक्टर प्रबंधन पर 302, 304 ए के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए तथा एस.ई. सी. एल के निदेशक / ऑनर सब एरिया एजेंट माइनिंग (एरिया) को आदेश देकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध करा संगठन को अवगत करावे।

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