कलेक्टर ने राकेश केवट को किया जिला बदर publicpravakta.com

 


कलेक्टर ने राकेश केवट को किया जिला बदर

अनूपपुर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने जिले के थाना बिजुरी क्षेत्रांतर्गत डोंगरियाछोट निवासी राकेश केवट पिता जगदीश केवट उम्र 27 वर्ष को आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्णित अपराधों के परिप्रेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजस्व जिला अनूपपुर एवं उसकी सीमा से सम्बद्ध म.प्र. राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु निर्बन्धन आदेश की अवधि में जिस-जिस थाना क्षेत्र में वह निवास करे या आवागमन करे उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनावेदक राकेश केवट को नियत कालावधि में बिना लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने और न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बंद करने करने का आदेश दिया है। उन्होंने आदेश में उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाकर तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए हैं।

एक टिप्पणी भेजें

MKRdezign

संपर्क फ़ॉर्म

नाम

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा संचालित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget