एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया राशि में राहत के लिए समाधान योजना में छूट का विकल्प publicpravakta.com

एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया राशि में राहत के लिए समाधान योजना में छूट का विकल्प

 कार्यपालन यंत्री ने दी योजना की जानकारी

 अनूपपुर :- प्रदेश में कोरोना वायरस जनित महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय वर्ग वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रख एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत वसूली को अस्थगित रखे जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उक्ताशय की जानकारी देते हुए म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. अनूपपुर के कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) ने बताया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की अस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्‍य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि समाधान योजना अंतर्गत अस्थगित मूल राषि का 60 प्रतिशत एकमुश्‍त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी अथवा अस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत 6 समान किश्‍तों के भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। उन्होंने बताया है कि उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ 15 दिसम्बर 2021 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु मिशन कम्पाउण्ड कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर तक आवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अस्थगित की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के विद्युत देयक, बिल जारी किए जाएंगे।

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